उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना | Uttar Pradesh vidhwa pension Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा पेंशन विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाली विधवा महिलाओं को ₹500 प्रति महीने दिया जाएगा| विधवा महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकती है| चलिए आगे जानते हैं Uttar Pradesh vidhwa pension Yojana के लिए पात्रताएं
UP vidhwa pension Yojana के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओं के पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए, जो इस प्रकार है|
- विधवा महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली मूलनिवासी होनी चाहिए|
- विधवा महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए|
- विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- विधवा महिला को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का लाभ तभी दिया जाएगा, जब उसे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी अन्य पेंशन का लाभ ना मिल रहा हो|
UP vidhwa pension Scheme के लिए दस्तावेज
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- बैंक पासबुक
- रेजिडेंशियल प्रूफ
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन कैसे करें?
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